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बीमा का परिचय

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1.    बीमा का इतिहास: ईसा पूर्ब 3000 वर्ष से ही बीमा किसी न किसी रूप में मान रहा है।

2.    वर्तमान में प्रचलित आधुनिक वाणिज्यिक बीमा कारोबार की शुरुआत के संकेतलंदन के लॉयड कॉफी हाउस में ढूंढे जा सकते हैं।

3.    वर्ष 1706 में लंदन में शुरू की गई एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपीचुअल एश्योरेन्स ही विश्व की सर्वप्रथम जीवन बीमा कंपनी मानी जाती है।

4.    भारत: आधुनिक बीमा की शुरुआत लगभग 18 वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हुई। इस दौरान विदेशी बीमाकर्ताओं की एजेंसियों ने मरीन बीमा समुद्री बीमा कारोबार की शुरुआत की।

5.    द ओरिएंटल लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि. : भारत में स्थापित की जाने वाली पहली इंग्लिश जीवन बीमा कंपनीकी थी।

6.    ट्रिटन बीमा कंपनी लि.भारत में स्थापित पहली गैर-जीवन बीमा कंपनी।

7.    बॉम्बे म्यूचुअल अश्योरेन्स सोसाइटी लि.पहली भारतीय बीमा कंपनी। इसका गठन वर्ष 1870 में मुंबई में हुआ था।

8.    नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.: भारत की सर्वाधिक पुरानी बीमा कंपनी। इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी और इसका कारोबार आज भी निरंतर चल रहा है।

9.    महत्वपूर्ण वर्ष 1912 में बीमा कारोबार को नियंत्रण करने हेतु जीवन बीमा कंपनी अधिनियम एवं भविष्य निधि अधिनियम पारित किए गए। जीवन बीमा कंपनी अधिनियम1912 के तहत यह अनिवार्य किया गया कि प्रीमियम-दर की सारणी तथा कंपनियों के सामयिक मूल्यांकन का प्रमाणीकरण बीमांकक (एक्चुअरी) द्वारा किया जाए।

10. बीमा अधिनियम 1938, पहला ऐसा कानून था जिसे भारत में बीमा कंपनियों के संचालन को नियंत्रण करने हेतु बनाया गया था।

11. जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण: 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा भारतीय जीवन बीमा निगम(एलआईसी) की स्थापना की गई।

12. उस समय भारत में 170 कंपनियां एवं 75 भविष्य निधि समितियां जीवन बीमा कारोबार में शामिल थीं।

13. वर्ष 1956 से वर्ष 1999 तक भारत में जीवन बीमा कारोबार का एकमात्र अधिकार एलआईसी को ही प्राप्त था।

14. गैर-जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरणः वर्ष 1972 में साधारण बीमा कारोबार {जनरल इंश्योरेंस बिज़नेज़ नेशन्लाइजेशन एक्ट (जीआईबीएनए)राष्ट्रीयकरण अधिनियम के लागू करने के साथ ही गैर-जीवन बीमा कारोबार को भी राष्ट्रीयकृत किया गया एवं भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) तथा इसकी चार सहायक कंपनियों की स्थापना की गई।

15. जीआईसी की चार सहायक कंपनियों की स्थापना पर उस समय भारत में गैर जीवन बीमा कारोबार कर रही 106 कंपनियों का उनमें विलय कर दिया गया।

16. मल्होत्रा समिति एवं आईआरडीए: उद्योग के विकास के लिए परिवर्तन की खोज एवं सिफारिश और साथ ही प्रतिस्पर्धा की पुनः शुरुआत हेतु वर्ष 1993 में मल्होत्रा समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1994 में प्रस्तुत की।

17. वर्ष 1997 में बीमा विनियामक प्राधिकरण (आईआरए) की स्थापना की गई।

18. वर्ष 1999 में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम (आईआरडीए) के पारित किए जाने के बाद अप्रैल 2000 में जीवन एवं गैर-जीवन दोनों ही बीमा उद्योग की सांविधिक नियामक निकाय के रूप में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई) की स्थापना की गई।

19. 2014 में जारी किए गए अध्यादेश के तहत कुछ शर्तें जोड़ी गयी हैं जो भारत में बीमा कंपनियों की परिभाषा और गठन को नियंत्रित करने से संबंधित हैं।

20. वर्तमान जीवन बीमा उद्योग इस समय वर्तमान में भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियां परिचालनरत हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

21. भारतीय जीवन बीमा निगम(एलआईसी) सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है।

22. निजी क्षेत्र में 23 जीवन बीमा कंपनियां हैं।

23. भारत सरकार के अधीन डाक विभाग भी डाक जीवन बीमा के ज़रिए जीवन बीमा कारोबार कर रहा हैपरंतु यह नियामक के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है।

24. बीमा किस प्रकार कार्य करता है सर्वप्रथमपरिसंपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें आर्थिक मूल्य विद्यमान हो।

25. यह परिसंपत्तिः

a.    वस्तुगत (फिजिकल) हो सकती है (जैसे गाड़ी अथवा भवन) या

b.    व्यक्तिपरक (नान-फिजिकल) हो सकती है (जैसे नाम या रण्याति (गुडविल)या

c.     व्यक्तिगत (पर्सनल) हो सकते हैं(जैसे किसी की आँखहाथ-पैर एवं शरीर के अन्य अंग)

26. किसी निश्चित घटना घटित होने से संपत्ति का मूल्य नष्ट हो सकता है। हानि की इस संभावित स्थिति को जोखिम (रिस्क) कहते हैं। जोखिम भरी घटना के कारण को आपदा (पेरिल) कहते हैं।

27. एक सिद्धान्त जिसे पूलिंग धनराशि एक प्रकीया के नाम से जाना जाता है। इसके तहतविभिन्न व्यक्तियों से वैयक्तिक अंशदान (जिसे प्रीमियम कहते हैं) एकत्रित किया जाता है। इन व्यक्तियों के पास एक जैसी सम्पत्ति जिनमें एक जैसी जोखिम की संभावना होती है ।

28. आपदा के कारण कुछ लोगों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु इस सामूहिक निधि का प्रयोग किया जाता है ।

29. निधि (फंड) एकत्रित (पूलिंग) करना एवं कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों की क्षतिपूर्ति करने की प्रक्रिया एक संस्था द्वारा की जाती है जिसे बीमाकर्ता कहते हैं।

30. बीमाकर्ताप्रत्येक व्यक्ति जो इस योजना में भाग लेना चाहता हैके साथ बीमा अनुबंध करता है। ऐसे सहभागी को बीमित कहते हैं।

31. बीमाबोझ हलका करता है: जोखिम के बोझ का आशयकिसी परिस्थिति/घटना के घटने के परिणामस्वरूप सहन की जाने वाली लागतहानि एवं विकलांगताओं से है।

32. जोखिम बोझ: व्यक्ति दो प्रकार के जोखिम के बोझ को ढ़ोता है- महत्वपुर्ण एवं कम महत्वपुर्ण (गौण) ।


a.    जोखिम का महत्वपुर्ण बोझ: जोखिम के महत्वपुर्ण बोझ में ऐसी हानियों को शामिल किया जाता हैजिन्हें शुद्ध जोखिम घटनाओं के फलस्वरूप वास्तविक रूप में परिवार(एवं कारोबारी यूनिटों) द्वारा सहन किया जाता है।

b.    जोखिम का कम महत्वपूर्ण बोझ: मान लें कि कोई घटना नहीं घटी एवं किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। क्या इसका यह अर्थ हे कि जिनके समक्ष आपदा की संभावना हैउन्हें किसी प्रकार का बोझ नहीं हैइसका जवाब यह है कि महत्वपूर्ण बोझ के साथ-साथ व्यक्ति जोखिम के कम महत्वपूर्ण बोझ के भी वहन करता है।

33. जोखिम से बचाव: हानि की स्थिति से बचते हुए जोखिम को नियंत्रित करना ही जोखिम से बचाव कहा जाता है। परंतु जोखिम से बचावजोखिम संभालने का नकारात्मक उपाय है।

34. जोखिम अपने पास रखना (रिस्क रिटेंशन): व्यक्ति जोखिम के प्रभाव को संभालने करने की कोशिश करता है एवं स्वयं ही जोखिम तथा उस्के प्रभाव को सहने का निर्णय लेता है। यह स्व-बीमा (स्ल्फ इंश्योरंस) के रुप में जाना जाता है।

35. घटना के अवसर को कम करने के लिए उठाए गए उपायों को 'हानि रोकथाम (लॉस प्रिवेशन)' कहते हैं। हानि की मात्रा को कम करने के उपायों को 'हानि कम करना (लॉस रिडक्शन)' कहते हैं।

36. बीमा जोखिम को किसी और को दे देने का एक मुख्य स्वरूप हैऔर यह बीमा क्षतिपूर्ति के ज़रिए अनिश्चितता को निश्चितता में बदलने की अनुमति प्रदान करता है।

37. बीमा चयन से पूर्व ध्यान दी जाने वाली बातें:

a.    थोड़े के लिए बहुत ज्यादा जोखिम न लें 

b.    हानि सह सकने की सामर्थ्य से ज्यादा जोखिम न लें

c.     जोखिम के संभावित परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक सोचें

38. बीमा व्यवस्था में निम्नलिखित जैसे तत्व शामिल हैं:

a.    सम्पति

b.    जोखिम

c.     आपदा

d.    अनुबंध

e.    बीमाकर्ता एवं

f.      बीमित

39. जब एक जैसी सम्पति या परिसंपत्तियों के मालिकजो एक जैसी जोखिम वहन करते हैंनिधि (फंड) के सामूहिक पूल में अपना-अपना अंश देते हैं तो उसे पूलिंग कहते हैं।

 

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